मानसून और भारी बारिश के कारण नदी, नालों और भूस्खलन वाले स्थानों में कैंप साइट जैसी गतिविधियां बंद करने और हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। आगामी आदेशों तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे।संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा। यदि इन आदेशों की अवहेलना कोई करता है तो नियमों के अनुसार एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 30 और 34 के तहत इन आदेशों को कार्यकारी जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी किया गया है। एडी हाइड्रो पॉवर लिमिटेड प्रशासन की ओर से सूचना जारी की गई है कि प्रोजेक्ट के एलायन बैरेज साईट से 8 जुलाई 2022 को फ्लशिंग और डिसिल्टिंग कार्य किया जाना है। प्रोजेक्ट प्रशासन ने आम लोगों को इस दौरान सतर्कता बरतने को कहा है।

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