चंडीगढ़ में वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर अब नई अधिसूचना जारी हुई है| जो वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर अब नई अधिसूचना जारी हुई है| जो कि आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए| अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक अहम जानकारी से वंचित रह जायेंगे और अगर ऐसा हुआ तो चालान से आपकी जेब भी कट सकती है|

चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की अधिसूचना

दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में स्कूल, कॉलेज-यूनिवर्सिटीज जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के नजदीक से गुजरते वक्त वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर अधिसूचना जारी की है| इस अधिसूचना में यह निर्देश दिया गया है कि जब कोई वाहन चालक इन जगहों के नजदीक से निकले तो उसके वाहन की अधिकतम स्पीड 25 होनी चाहिये| आपको जानकारी दे दें कि सामान्य तौर पर चंडीगढ़ की मुख्य सड़कों पर बाइक की स्पीड लिमिट 45 है और कार की 60 है|

लापरवाही नहीं वरना

फिलहाल, अब वाहन चालकों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि शहर की जिन सड़कों पर वह हैं वहां पास में कोई स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान या अस्पताल तो नहीं हैं। अगर वाहन चालकों ने यहां लापरवाही दिखाई तो नियमों का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काटेगी और हो सकता है कि उनको कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया से भी जूझना पड़े| बता दें कि शहर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं।

साइन बोर्ड लगेंगे ताकि दूर से पता चल जाए

आपको बतादें कि, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि स्कूल -हास्पिटल जोन में स्पीड को लेकर साइन बोर्ड लगा दिए जाएं ताकि लोग पहले से ही जागरूक हों जाएं| क्योंकि कई बार सभी स्कूल-हास्पिटल हर किसी को पता नहीं होते।

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