पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत जिला सिरमौर में 01 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधित चीजों में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां (इयर बड्स), गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्ट्रिरर इत्यादि सामग्री शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूडा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 1995 के तहत वर्जित है।

राम कुमार गौतम ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों मॉल, मार्किट प्लेस, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हाउस, पर्यटक स्थलों, स्कूलों, कार्यालय परिसरों, अस्पताओं और अन्य संस्थानों से आह्वान किया कि वह वर्जित प्लास्टिक को प्रयोग में न लाएं तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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