हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के मजरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुलजार पुत्र युसुफ अली निवासी गांव भगवानपुर तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर जिसकी करीब उम्र 53 साल है। ये नशीले कैप्सुल बेचने का नाजायज धन्धा करता है। इसके बाद पुलिस की टीम NH07 से पांवटिका फैक्ट्री की तरफ जाती सड़क पहुंची तो पुलिस को दिखा एक व्यक्ति ने हाथ मे कैरी बेग पकड़ रखा था वह सरकारी गाड़ी को देखकर एकदम से फैक्ट्री की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस ने काबु कर लिया।

उससे पुछने पर उसने अपना नाम गुलजार पुत्र युसुफ अली निवासी गांव भगवानपुर डाकघर पुरुवाला तह0 पांवटा साहिब बताया। उसके कैरी बैग की तलाशी पर प्रतिबंधित साल्ट तारामाडोल हाइड्रोक्लोरिक मार्का प्यीवों स्पास प्लस के 168 नशीले कैप्सूल मिले। पुलिस ने एनडी&पीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

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