प्रिंट मीडिया मंे राजनैतिक विज्ञापन बिना एमसीएमसी की अनुमति नहीं किया जा सकेगा प्रकाशित
जिला निर्वाचन अधिकारी आर. के. गौतम ने कहा कि आज सायं पांच बजे से निर्वाचन संबंधी प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। किसी प्रकार की राजनैतिक रैली, जनसभा, भोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। बाहरी क्षेत्रों से आए स्टार प्रचारकों को भी निर्वाचन सभा क्षेत्र को 5 बजे तक छोडने को कहा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वीरवार सायं पांच बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार का प्रसारण नहीं किया जाएगा। हालांकि पिं्रट मीडिया में 11 व 12 नवम्बर, 2022 को विज्ञापन ़प्रकाशित करने के लिये दो दिन पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं मीडिया निगरानी (एमसीएमसी) समिति से विज्ञापन को प्री-सर्टीफाई करवाने के लिये समाचार पत्रों, चैनलो व सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई थी। बिना प्रमाणीकरण के कोई भी विज्ञापन अगले दो दिनों के दौरान पिं्रट मीडिया में भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के नियमों की अनुपालना को सख्ती से सुनिश्चित बनाने के लिये गठित विभिन्न समितियों को अगले 48 घण्टे के दौरान पूरी तरह से सजग और सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। एमसीएमसी समस्त चैनलों तथा समाचार पत्रों की बारीकी के साथ निगरानी कर रही है। किसी भी प्रकार की उलंघना करने पर कड़ी कारवाई की जाएगी।