जिला सिरमौर के सुरला शिक्षा खंड में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल बकारला को गलत दूरी का हवाला देकर एक अन्य स्कूल में मर्ज करने का आरोप लगा है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण शुक्रवार को डीसी सिरमौर के पास पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दूरी प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न की गई थी। ग्रामीणों, जिनमें प्रेम सिंह, चमन लाल, रणजीत सिंह, दीपिका आदि शामिल थे, ने बताया कि बकारला गांव में सभी परिवार अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, बकारला स्कूल को सुरला के स्कूल में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों का 2 किलोमीटर की परिधि में होना आवश्यक है।

लेकिन सुरला शिक्षा खंड कार्यालय ने बकारला से सुरला स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर बताई, जो कि गलत है। वास्तविक दूरी पैदल रास्ते से 3.5 किलोमीटर और सड़क मार्ग से 5.5 किलोमीटर है। पैदल रास्ता जंगल और नदी-नालों से होकर गुजरता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे ज्यादातर खेती और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं, और स्कूल मर्ज होने से बच्चों की शिक्षा और उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा, बकारला स्कूल एक मतदान केंद्र भी है, और इसके मर्ज होने पर कई लोग मतदान से वंचित रह सकते हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल को मर्ज न करने की अपील की है।

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