सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़ा घोषित व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना के मामले में सोमवार को चार माह की कैद की सजा सुनाई।साथ ही दो हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका है। विजय माल्या को यह सजा अवमानना से जुड़े मामले में सुनाई गई है। साथ ही विदेश में स्थानांतरित किए गए चालीस मिलियन डॉलर को चार सप्ताह में चुकाने के आदेश दिए हैं। चालीस मिलियन डॉलर को चार सप्ताह में चुकाने उन्हें न्यायालय ने चार सप्ताह में चार करोड़ डॉलर मय ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।

चालीस मिलियन डॉलर को चार सप्ताह में चुकाने ग्रीष्मावकाश के बाद इस मामले की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सरकार से कहा है कि धनराशि चुकाने का आदेश पालन न करने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया है।

बता दें कि कोर्ट ने दस मार्च को विजय माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में अदालत के आदेशों की अवमानना पर विजय माल्या के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन माल्या देश छोडक़र भाग गया था।

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