जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, जो नवयुवक और नवयुतियां प्रथम अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या पूर्ण कर रहें हैं, वह निर्वाचन के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए पात्र होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह सभी पात्र अभ्यर्थी अपने मतदान केन्द्र में जाकर अभिहित अधिकारी के समक्ष फार्म न. 06 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लाएं।

जिसमें पासपोर्ट साईज नवीनतम रंगीन फोटो के साथ आयु तथा निवास प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सिरमौर जिला के पांच निर्वाचन क्षेत्र पच्छाद, नाहन, रेणुका जी, पांवटा साहिब व शिलाई में फोटोयुक्त मतदाता सूचियां के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 01 अक्टूबर 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दावे व आक्षेप प्राप्त करने हेतु जिला के समस्त मतदान केन्द्रों में अभिहित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

यह अभिहित अधिकारी 11 सितम्बर 2022 तक सभी मतदान केन्द्रों पर कार्य दिवस के दिन उपस्थित रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. गौतम से सभी पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वह सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली को मजबूती प्रदान करें।

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