जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने विधानसभा चुनाव 2022 तथा अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले को मद्देनज़र रखते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों बारे जानकारी देते हुए राम कुमार गौतम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पूरे मेला ग्राउंड में भगवान परशुराम की प्रतिमा से लेकर परशुराम ताल, रेणुका झील के स्नान घाट तथा इनके दोनों ओर 10 मीटर के दायरे में तथा ददाहू पुल से लेकर गिरि नदी के दायें छोर के दोनों ओर किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि नहीं लगा सकता है।
डीसी ने कहा कि ददाहू स्कूल ग्राउंड से लेकर मेला स्थल तक शोभा यात्रा में
शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के राजनीतिक पोस्टर, झंडे इत्यादि लेकर नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द ख़राब करने की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। साथ ही चुनावी गतिविधियों जैसे कि भाषण पोस्टर लगाने के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे तथा अन्य धार्मिक स्थलों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि उपमंडलाधिकारी संगडाह हालात पर नज़र बनाए रखेंगे तथा चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। रामकुमार गौतम ने पुलिस को इन आदेशों की सख़्ती से पालना करने को कहा है। उन्होंने बताया कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

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