उपायुक्त सिरमौर आर. के. गौतम ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर सिरमौर जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला में सभी होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय 2 जनवरी 2023 रात्रि 12 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। इस संदर्भ में उपायुक्त सिरमौर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त सिरमौर द्वारा यहां जारी आदेशों में कहा गया है कि नव वर्ष के अवसर पर जिला सिरमौर के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटकों द्वारा देर रात्रि तक जश्न और उत्सव मनाने की संभावना को देखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय रात्रि 12 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों के मालिकों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 के तहत सभी जरूरी दिशानिर्देंशों का पालन करना अनिर्वाय होगा।